Pm krishi sinchai yojana (PMKSY)

Pm krishi sinchai yojana की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, पानी का सही उपयोग करना और “हर खेत तक पानी” पहुँचाना है। इसके योजना के जरिए भारतीय किसानों की आय को दोगुना करना और फसल उत्पादन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। भारत के कई क्षेत्रों में किसान सिंचाई स्रोत के अभाव के कारण खेती करने में असमर्थ हैं। किसान देश का मजबूत स्तम्भ होता है यदी किसान की आमदानी दोगुना होगी, फसल उत्पादन बढ़ता है तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

Pm krishi sinchai yojana (PMKSY) का “मुख्य उद्देश्य”-

  • हर खेत तक पानी पहुँचाना – भारत के जिन क्षेत्रों मैं सिंचाई की सुविधा नहीं है, उन क्षेत्रों के लिए तक पानी उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य हैं।

  • बूंद-बूंद सिंचाई प्रणाली– कम पानी से अधिक उत्पादन सुनिश्चित करना।
  • जल संरक्षण को बढ़ावा देना – वर्षा जल संचयन, तालाब, कुएँ और चेक डैम बनवाकर पानी को संचित करना जिससे ज्यादा से ज्यादा खेती कर सकते हैं।

  • सिंचाई के साधनों को बढ़ावा देना – नहरों, नालों और पाइपलाइन नेटवर्क का विकास करना ।

  • सूक्ष्म सिंचाई तकनीक को बढ़ावा – ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना, सरकार इन पर सब्सिडी दे कर किसानों को प्रेरित करती हैं।

  • कृषि उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि करना – बेहतर सिंचाई सुविधाओं से अधिक पैदावार सुनिश्चित करना जिससे किसानों की आमदनी दो गुनी हो सके और वह सुख-समृद्ध बन सखे।

  • पर्यावरण संरक्षण – जल संसाधनों का सही उपयोग कर भूजल स्तर और पर्यावरण को संतुलित रखना।

अधिक जानकारी

Pm krishi sinchai yojana (PMKSY) – 2025 अपडेट:

1. योजना का विस्तार— 2025-26 तक अनुबंधित

केंद्र सरकार ने PMKSY को वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया है, जिसमें विशेष रूप से जल दक्षता (water efficiency) और पारदर्शिता (transparency) पर जोर दिया जा रहा है।

कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने PMKSY के तहत पहले से शुरू हो चुकी 106 सिंचाई परियोजनाओं को जारी रखने और समाप्ति की मंजूरी दी है। इनमें से अब तक 46 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, और शेष परियोजनाओं को 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।
3. जल परियोजनाओं को केंद्रीय वित्तपोषण

दो राष्ट्रीय जल परियोजनाओं — रेनुकाजी डैम (हिमाचल प्रदेश) और लखवार मल्टीपर्पज (उत्तराखंड) — के जल घटक के लिए 90% केंद्रीय वित्त की मंजूरी दी गई है। ये परियोजनाएं यमुना बेसिन में जल संचयन क्षमता बढ़ाएंगी और हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के जल आपूर्ति को बेहतर बनाएंगी ।

4. सूक्ष्म सिंचाई (Per Drop More Crop) पर जोर
  • PDMC (Per Drop More Crop) के तहत, FY16 से FY25 तक राज्यों को कुल ₹21,968.75 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, जिससे लगभग 95.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया — यह पूर्व PDMC अवधि की तुलना में लगभग 104.67% अधिक है।

  • इसके अतिरिक्त, माइक्रो इरिगेशन फंड (MIF) के तहत राज्यों को 2% ब्याज सहवित्त (interest subvention) देकर ₹4,709 करोड़ के ऋण की मंजूरी दी गई, जिनमें से ₹3,640 करोड़ जारी किए गए हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) –पात्रता (Eligibility)

पात्रता लागू शर्तें :-

  1. भारतीय किसान

    • यह योजना भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों के लिए लागू होती हैं।

  2. भूमि स्वामितव किसान

    • जिन किसानों के पास अपनी कृषि भूमि है, वे इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

  3. छोटे और सीमांत किसान

    • छोटे ( जिन के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है ) और सीमांत किसान विशेष रूप से पात्र हैं और इन्हे अधिक सब्सिडी (लगभग 55%–75%) दी जाती है।

  4. सूक्ष्म सिंचाई वाले किसान के लिए सहायक 

    • जो किसान ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर या अन्य आधुनिक सिंचाई तकनीकें अपनाते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है जिस के कारण किसान खेती की और अघ्रेशित होगा।

  5. पहले से इस सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो

    • किसान ने अगर उसी जमीन पर पहले किसी और योजना से सिंचाई उपकरण पर सब्सिडी ले रखी है, तो वह दोबारा इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है।

Pm krishi sinchai yojana -आवश्यक दस्तावेज़
जैसे:-

  • पहचान पत्र (Identity Proof)

    • आधार कार्ड

    • वोटर आईडी / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि

  • निवास प्रमाण पत्र (Residence Proof)

    • राशन कार्ड

    • पानी का बिल / बिजली बिल

    • राज्य सरकार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र

  • भूमि संबंधी दस्तावेज़ (Land Records)

    • भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (खतौनी / जमाबंदी / भूमि पट्टा)

    • खेत का खसरा या खतौनी नंबर

  • बैंक खाता विवरण (Bank Details)

    • बैंक पासबुक की फोटोकॉपी

    • बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए जिस पर otp जाएगा

  • लाइव फोटो

    • पासपोर्ट साइज हाल ही की फोटो

  • घोषणा पत्र (Declaration Form)

    • यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसान ने इस योजना या किसी अन्य योजना में सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो।
      👉 ध्यान रखें:- अलग-अलग राज्यों में अतिरिक्त दस्तावेज़ों की मांग भी हो सकती है। सभी किसान भाई ध्यान रखे दस्तावेज़ सही और अपडेटेड होने चाहिए।

Pm krishi sinchai yojana🌱💧(PMKSY)-आवेदन प्रक्रिया:-

🖥️ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ

    • राज्य कृषि विभाग या सूक्ष्म सिंचाई योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।

    • कई राज्यों में इस योजना का आवेदन केंद्रीय pmksy.gov.in या राज्य-स्तरीय कृषि विभाग पोर्टल पर होता है।

  2. रजिस्ट्रेशन करें

    • किसान को पोर्टल पर अपना जन आधार नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और बैंक खाता विवरण भरकर रजिस्टर करना होगा।

  3. आवेदन फॉर्म भरें

    • सिंचाई प्रणाली (ड्रिप, सिंचाई पाईप लाईन, खेत तलाई, खेतों की तारबंदी, डिग्गी, आदि) का चुनाव करें।

    • भूमि का विवरण (खसरा/खतौनी नंबर) दर्ज करें।

    • आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

  4. सबमिट और ट्रैक करें

    • आवेदन सबमिट करने के बाद किसान अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।

    • स्वीकृति मिलने के बाद सब्सिडी राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है।

🏢 ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
  • कृषि विभाग कार्यालय जाएँ

    • अपने जिले के कृषि विभाग / पंचायत समिति / ब्लॉक विकास कार्यालय में संपर्क करें।

  • फॉर्म प्राप्त करें

    • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) का आवेदन फॉर्म भरें।

  • आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें
    • आधार कार्ड, भूमि प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।

  • सत्यापन और स्वीकृति

    • कृषि अधिकारी द्वारा जाँच के बाद आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

    • मंजूरी के बाद उपकरण लगाने हेतु निर्देश दिए जाएंगे और सब्सिडी की राशि बैंक खाते में जमा होगी।

 

 

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