प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों मैं गरीब और मजदूर परिवारों को सस्ते दरों पर घर उपलब्ध कराना है। जिससे इनके जीवन स्तर में सुधार आ सके और सही तरिके से अपना जीवन यापन कर सके।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का मुख्य उद्देश्य –
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गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना – 2024 तक हर गरीब परिवार को आवास सुविधा देना।
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शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आवास विकास – गरीब, निम्न आय वर्ग :LIG, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और मध्यम आय वर्ग MIG को शामिल करना।
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झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों का पुनर्विकास – बेघर परिवारों के लिए पक्का मकान बना कर देना।
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होम लोन पर कम ब्याज व सब्सिडी – होम लोन कम ब्याज दर पर करवाना CLSS (Credit Linked Subsidy Scheme) के तहत।
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स्वच्छ और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना – जैसे:- रसोई, शौचालय और मुलभुत बुनियादी सुविधाओं सहित मकान बनवाना।
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गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता देना – मैदानी/समतल क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में ₹1.30 लाख तक राशि खाते में जमा किया जाता है।
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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जीवन स्तर को सशक्त बनाना – महिलाओं और समाज के उन वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं अपना मकान बनाने में सक्षम नहीं है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रकार –
1. प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी क्षेत्र(PMAY-U)
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शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब, निम्न आय वर्ग (LIG), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए घर बनाने का सपना पुरा करना इस योजना का उद्देश्य हैं।
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Home loan: पर कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा उपलब्ध कराना या सब्सिडी (Credit Linked Subsidy Scheme – CLSS) उपलब्ध कराना।
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झुग्गी-झोपड़ी मे रहने वाले गरीब लोगों का पुनर्विकास करनाऔर पक्के मकान का निर्माण करवाना योजना का उद्देश्य हैं।
2.प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण क्षेत्र (PMAY-G)
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ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेघर परिवारों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराना।
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मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में ₹1.30 लाख गरीब और मध्यम परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं।
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न्यूनतम 25 वर्ग मीटर का पक्का मकान, रसोई, कमरा और शौचालय सहित बनाया जाता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता निम्न है –
1. सामान्य पात्रता (शहरी-ग्रामीण दोनों के लिए)
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आवेदक के पास भारत में पक्का घर नहीं होना चाहिए।
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परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं लिया हो।
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आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी अनिवार्य है।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी क्षेत्र- पात्रता
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EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): वार्षिक आय ₹3 लाख से कम ।
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LIG (निम्न आय वर्ग): वार्षिक आय ₹3–6 लाख होनी चाहिए।
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MIG-I: वार्षिक आय ₹6–12 लाख होनी चाहिए।
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MIG-II: वार्षिक आय ₹12–18 लाख के बीच मै होनी चाहिए ।
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महिला सदस्य के नाम पर मकान का स्वामित्व होना अनिवार्य है (संयुक्त स्वामित्व भी मान्य)।
3. प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण क्षेत्र- पात्रता
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SECC 2011 (सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना ) सूची में नाम होना चाहिए।
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कच्चे या जर्जर मकान में रहना या बेघर रहने वाले को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
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परिवार में कोई वयस्क कमाने वाला पुरुष सदस्य न होना (कुछ मामलों में छूट है )।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवार को लाभ मिलेगा।
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जिन परिवारों में निम्न स्थिति हो:
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बिना साक्षर वयस्क सदस्य का होना
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बिना पुरुष सदस्य (16–59 वर्ष आयु वर्ग )
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प्रधानमंत्री आवास योजना-सब्सिडी राशि का चार्ट-
श्रेणी | वार्षिक आय सीमा | ब्याज सब्सिडी (%) | अधिकतम ऋण राशि (₹) | अधिकतम सब्सिडी (₹) |
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EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) | ₹3 लाख तक | 6.50% | ₹6 लाख तक | ₹2,67,280 |
LIG (निम्न आय वर्ग) | ₹3–6 लाख | 6.50% | ₹6 लाख तक | ₹2,67,280 |
MIG-I (मध्यम आय वर्ग) | ₹6–12 लाख | 4.00% | ₹9 लाख तक | ₹2,35,068 |
MIG-II (मध्यम आय वर्ग) | ₹12–18 लाख | 3.00% | ₹12 लाख तक | ₹2,30,156 |
प्रधानमंत्री आवास योजना -सब्सिडी प्रक्रिया:
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत सब्सिडी राशि सीधे आपको नहीं मिलती, बल्कि यह बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी द्वारा होम लोन के रूप में प्रदान की जाती है। जिसके निम्नलिखित चरण हैं :-
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होम लोन के लिए आवेदन:
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लाभार्थी बैंक/हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से होम लोन के लिए आवेदन करना होता है।
- यदि आपने पहले से ही Home loan होम लोन ले रखा है और सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो, तो आप अपने बैंक जाकर सब्सिडी के लिए अनुरोध या आवेदन कर सकते हैं।
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पात्रता की जांच:
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बैंक आवेदन की योजना के मानदंडों के अनुसार जांच जांच करता है।
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CLSS (Credit Linked Subsidy Scheme) के तहत सब्सिडी:
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पात्र होने पर ब्याज की सब्सिडी सीधे बैंक के ऋण खाते में स्थानांतरित कर दि जाएगी।
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लोन की राशि कम होती है:
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बैंक सब्सिडी की राशि को लोन के मूलधन में समायोजित कर देता है, और लोन की राशि को कम कर देता है।
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EMI कम हो जाती है:
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जिससे सब्सिडी के बाद लाभार्थी को कम EMI चुकानी पड़ती है।
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प्रधानमंत्री आवास योजना – में आवेदन कैसे करें?
1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
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PMAY-U (शहरी क्षेत्र): Click here
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PMAY-G (ग्रामीण क्षेत्र): Click here
2: Citizen Assessment विकल्प चुनें
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“Citizen Assessment” टैब पर क्लिक करें।
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अपनी श्रेणी (EWS/LIG/MIG) के अनुसार विकल्प चुनें।
3: आधार नंबर दर्ज करें
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अपना आधार नंबर डालकर “Check” पर क्लिक करें।
4: ऑनलाइन फॉर्म भरें
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नाम, पता, आय, मोबाइल नंबर जैसी आदि जानकारी भरें।
- आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके कॉपी अपलोड करें।
5: आवेदन सबमिट करें
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सभी विवरण की जांच करके, सबमिट करें।
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बाद में आपको एक Application Reference Number (ARN) मिलेगा।
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करे ?
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PMAY पोर्टल पर जाएं।
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“Track Your Assessment Status” विकल्प चुनें।
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आधार नंबर या (ARN) No. डालकर स्टेटस देखें।
PMAY का सारांश :
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प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) से लाखों गरीब और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को घर का सपना पूरा करने का अवसर मिला जिससे इनके जीवन स्तर में सुधार आया।
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योजना में आवेदन की प्रक्रिया सरल है, और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है।
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PMAY-U और PMAY-G दोनों के तहत पात्रता मानदंड और लाभ दोनों अलग-अलग हैं।
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सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज आवश्यक हैं।
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यह योजना न केवल आवास उपलब्ध कराती है, बल्कि इस योजना से गरीब और मजदूर परिवारों का बेहतर जीवन स्तर और सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है।